बाराबंकी (रामनगर)। अंग्रेज कुमार पाठक पुत्र स्व0 शंकरदत्त पाठक निवासी ग्राम भगौली तीर्थ थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 22.01.2021 को मु0अ0सं0 30/2021 धारा 498ए/304बी/328 भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार दुबे द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन किया गया, प्रथम टीम के प्रभारी निरीक्षक रामनगर रामचन्द्र सरोज द्वारा अभियुक्तगण निखिल कुमार मिश्र पुत्र विजय शंकर मिश्र, अनुज कुमार मिश्र पुत्र विजय शंकर मिश्र, श्रीमती चन्द्रावती पत्नी विजय शंकर मिश्र निवासीगण मो0 कादिराबाद -02, कस्बा व थाना रामनगर ,श्रीमती गुडिया उर्फ अंजू पाण्डेय पत्नी दुर्गेश कुमार पाण्डेय निवासिनी चौराखास थाना पटहरवा जिला कुशीनगर हाल पता मो0 कादिराबाद-02 कस्बा व थाना रामनगर को दिनांक 23.01.2021 समय करीब 11.20 बजे चौकाघाट रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। द्वितीय टीम के उ0नि0 विश्वबन्धु यादव द्वारा अभियुक्त भोला नाथ पाठक पुत्र गिरधारी लाल पाठक निवासी गढी बठौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 23.01.2021 समय करीब 11.55 बजे सुढियामऊ तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भोला नाथ पाठक नें पूछताछ में बताया कि उसने 02 लाख रुपये के लालच में अपनी बहन के समान ज्योतिमा मिश्रा की दिनांक 22.01.2021 को चारपाई की पाटी से सर में मारकर घायल कर बाद में जलाकर हत्या कर दी यह सब उसने अपने रिश्तेदारों ज्योतिमा के ससुरालीजनों के कहने पर किया है। ज्योतिमा का आये दिन विवाद दहेज को लेकर होता रहता था इसी वजह से इन लोगो ने उसको मुझसे मरवा दिया। ज्योतिमा को जलाते समय मेरे बाल झुलस गये थे तथा माथे पर भी झुलसन हो गयी थी जिस पर मैने अपने बाल नाई की दुकान पर छोटे-2 करा लिया हूँ, जिससे कोई जान न पाये। मृतका ज्योतिमा के ससुरालीजनों द्वारा सूझबूझ व षड़यन्त्र बद्ध तरीके से जानबूझकर दहेज के लालच में ज्योतिमा की हत्या की है, जिसके आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 302/120 बी भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।
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